मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन का सतर्कता विभाग भष्ट्राचार संबंधी सभी मामलों पर कार्यवाही करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक अंशकालिक प्रबंधक उपमुख्य सतर्कता अधिकारी, एक पूर्णकालिक प्रबंधक (सतर्कता) और एक अंशकालिक प्रबंधक (सतर्कता/विद्युत) सहायता करते हैंं। मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन का सतर्कता विभाग, रेल मंत्रालय और मुख्य सतर्कता आयोग से पूर्ण रूप से समन्वय रखता है। साधक बाधक जाँच पडताल और अन्य सूत्रोंसे प्राप्त शिकायतों की जाँच करना यह सतर्कता विभाग का दायित्व है। सतर्कता विभाग, प्रशासकीय कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु जहाँ जरूरत हो वहाँ सुझाव देता है। यह विभाग सतर्कता जागृति हेतु विविध उपक्रमों का आयोजन करता है जिससे की सभी संम्बधितों को लाभ पहुँच सके।
शिकायतें
एमआरवीसी से संबंधित सतर्कता मामलों पर कोई भी शिकायत कर सकता है क्योंकि यह भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी का मुख्य स्रोत है। सीवीसी के निर्देशानुसार गुमनाम/छद्मनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है। हस्ताक्षरित शिकायतें सतर्कता अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से भी सौंपी जा सकती हैं। शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए। जबकि शिकायतकर्ता को पहचान आदि के संबंध में सभी विवरण देने होंगे, सूचना देने वाले को अपनी चुनी गई जानकारी के अलावा कोई विवरण नहीं देना होगा।
शिकायत का पंजीकरण
आप निम्नलिखित पते पर ईमेल या डाक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
मुख्य सतर्कता अधिकारी
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
दूसरी मंजिल, चर्चगेट स्टेशन भवन, मुंबई - 400020 भारत।
दूरभाष : +91-22-22010016
ई-मेल :complaints_vigilance@mrvc.gov.in
मुखबिर की शिकायतें
जनहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) के तहत मुखबिर शिकायतों के रूप में प्राप्त/दर्ज की गई शिकायतों का निपटान:
क) जब भी शिकायतकर्ता, वैध कारणों से, शिकायत पर कार्रवाई करते समय अपनी पहचान गुप्त रखने का इरादा रखता है, तो वह "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर), 2004" के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है।
ख) ऐसी शिकायतें या तो सीधे केंद्रीय सतर्कता आयोग या संबंधित नामित प्राधिकारियों के पास दर्ज की जा सकती हैं।
ग) रेल मंत्रालय का पीईडी/सतर्कता और सीवीओ एमआरवीसीएल सहित भारतीय रेलवे की सभी इकाइयों के लिए पीआईडीपीआईआर के तहत दायर शिकायतों को प्राप्त करने के लिए नामित प्राधिकारी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सीवीओ - एमआरवीसीएल, एमआरवीसीएल के लिए मुखबिर शिकायतें (पीआईडीपीआईआर के तहत दायर शिकायतें) प्राप्त करने के लिए नामित प्राधिकारी नहीं है।
घ) मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. के लिए नामित अधिकारी का संपर्क विवरण निम्नलिखित है:
प्रधान कार्यकारी निदेशक /सतर्कता
रेलवे बोर्ड,रेलमंत्रालय, नई दिल्ली- 110 001
दूरभाष: 47844551 ई-मेल: amvig@rb.railnet.gov.in
च) सीवीओ, एमआरवीसीएल द्वारा सीधे प्राप्त ऐसी किसी भी शिकायत को आदेश/आवश्यक कार्रवाई के लिए रेल मंत्रालय के नामित प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा।
छ) “लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर सरंक्षण विधेयक-2004” के अंतर्गत शिकायत सीधे सचिव /केंदीय सतर्कता आयोग को भी भेजी जा सकती है।
ज) पीआईडीपीआई समाधान शिकायतों वाले लिफाफे के ऊपर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा जाएगा।