गलतबयानी/धोखाधड़ी/भ्रष्ट आचरण में लिप्त बोलीदाताओं, फर्मों की अयोग्यता की प्रक्रिया
मुंबई रेलवे विकास निगम की आवश्यकता है कि बोलीदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और सलाहकारों को अनुबंधों की खरीद और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करना चाहिए। जहां यह मानने के लिए पर्याप्त और पुख्ता सबूत हैं कि कर्मचारी/ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी चोरी या विशिष्ट कार्य के लिए जारी सरकारी सामग्री के अनधिकृत उपयोग या निपटान आदि जैसे कदाचार के दोषी हैं। निगम आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के साथ व्यापार व्यवहार को निलंबित करने और प्रतिबंधित करने के लिए सतर्कता नियमावली अध्याय11में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा। सतर्कता नियमावली www.indianrailways.gov.in (रेलवे बोर्ड निदेशालय/सतर्कता) लिंक पर ऑनलाइन उपलब्ध है।
गलत बयानी/धोखाधड़ी/भ्रष्ट आचरण में लिप्त बोलीदाताओं,फर्मों की अयोग्यता के लिए उपरोक्त प्रक्रिया प्रबंध निदेशक/एमआरवीसी द्वारा अनुमोदित है।