मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन का सतर्कता विभाग भष्ट्राचार संबंधी सभी मामलों की कार्यवाही करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक पूर्णकालिन उपमुख्य सतर्कता अधिकारी और एक सतर्कता निरिक्षक सहायता करते है।मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन का सतर्कता विभाग, रेल मंत्रालय और मुख्य सतर्कता आयोग से पूर्ण रूप से समन्वय रखता है। साधक बाधक जाँच पडताल और अन्य सूत्रोंसे प्राप्त शिकायतों की तहकिकात करना यह सतर्कता विभाग का दायित्व है। सतर्कता विभाग, प्रशासकीय कार्यप्रणाली मे सुधार हेतू जहाँ जरूरत हो वहाँ सुझाव देता है। यह विभाग सतर्कता जागॄती हेतू विविध उपक्रमोंका आयोजन करता है जिससे की सभी संम्बधितोंको लाभ पहुँचे।
शिकायतें
मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन के संम्बंध में भष्ट्राचार की शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज कर सकता है, क्योंकि यह रिश्वतखोरी को जानने का मुख्य स्त्रोत बनता है ।मुख्य सतर्कता आयोग से प्राप्त आदेशों के अनुसार बेनामी/छ्दनामी शिकायतों को माना नही जाएगा। स्वाक्षरीकॄत शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सतर्कता विभाग को दिया जा सकता है । शिकायतों की सूचना विस्तृत एवं सत्यापन योग्य होनी चाहिए ।
शिकायत का पंजीकरण
आप निम्नलिखीत पते पर ईमेल या डाक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:
मुख्य सतर्कता अधिकारी
मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
दूसरी मंजिल, चर्चगेट स्टेशन भवन, मुंबई - 400020 भारत।
दूरभाष : +91-22-22010016
ई-मेल :complaints_vigilance@mrvc.gov.in