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सतर्कता विभाग

मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन का सतर्कता विभाग भष्ट्राचार संबंधी सभी मामलों की कार्यवाही करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी इस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी को एक अंशकालिक प्रबंधक उपमुख्य सतर्कता अधिकारी, एक पूर्णकालिक प्रबंधक (सतर्कता) और एक अंशकालिक प्रबंधक (सतर्कता/विद्युत) सहायता करते है।  मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन का सतर्कता विभाग, रेल मंत्रालय और मुख्य सतर्कता आयोग से पूर्ण रूप से समन्वय रखता है। साधक बाधक जाँच पडताल और अन्य सूत्रोंसे प्राप्त शिकायतों की तहकिकात करना यह सतर्कता विभाग का दायित्व है। सतर्कता विभाग, प्रशासकीय कार्यप्रणाली मे सुधार हेतू जहाँ जरूरत हो वहाँ सुझाव देता है। यह विभाग सतर्कता जागॄती हेतू विविध उपक्रमोंका आयोजन करता है जिससे की सभी संम्बधितोंको लाभ पहुँचे।

 

शिकायतें

मुंबई रेलवे विकास कार्पोरेशन के संम्बंध में भष्ट्राचार की शिकायत कोई भी व्यक्ति दर्ज कर सकता हैक्योंकि यह रिश्वतखोरी को जानने का मुख्य स्त्रोत बनता है ।मुख्य सतर्कता आयोग से प्राप्त आदेशों के अनुसार बेनामी/छ्दनामी शिकायतों को माना नही जाएगा। स्वाक्षरीकॄत शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सतर्कता विभाग को दिया जा सकता है । शिकायतों की सूचना विस्तृत एवं सत्यापन योग्य होनी चाहिए ।

 

शिकायत का पंजीकरण

आप निम्नलिखीत पते पर ईमेल या डाक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

मुख्य सतर्कता अधिकारी

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दूसरी मंजिल, चर्चगेट स्टेशन भवन, मुंबई - 400020 भारत।

दूरभाष : +91-22-22010016

-मेल :complaints_vigilance@mrvc.gov.in

 

पर्दाफाश शिकायतें

पर्दाफाश शिकायतों का “लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर सरंक्षण विधेयक”(पीआईडीपीआईआर) के तहत निवारण करना।

  1. जब भी कोई शिकायतकर्ता पर्दाफाश शिकायत के तहत शिकायत दर्ज करता है और किसी वैध कारण से अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो वह “लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर सरंक्षण विधेयक-2004” के अंतर्गत शिकायत दर्ज कर सकता है।

  2. ऐसी शिकायत या तो सीधे केंद्रीय सतर्कता आयोग को अथवा सबंधित नामित अधिकारी को सीधे भेजी जा सकती है।

  3. एमआरवीसी सहित रेल मंत्रालय के अंतर्गत सभी रेल विभागों के लिए नामित अधिकारी प्रमुख कार्यकारी निदेशक / सतर्कता व मुख्य सतर्कता अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय है। मुख्य सतर्कता अधिकारी / मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. (एमआरवीसीएल) पर्दाफाश शिकायतें (लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर सरंक्षण विधेयक के अंतर्गत दर्ज शिकायत) दर्ज करने के लिए नामित अधिकारी नहीं है।

  4.  मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. के लिए नामित अधिकारी का संपर्क विवरण निम्नलिखित है:

प्रधान कार्यकारी निदेशक /सतर्कता

रेलवे बोर्ड,रेलमंत्रालय, नई दिल्ली- 110 001

दूरभाष: 47844551 ई-मेल:  amvig@rb.railnet.gov.in

 

  1.  मुख्य सतर्कता अधिकारी / मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. द्वारा प्राप्त पर्दाफाश शिकायतों को सीधे रेल मंत्रालय के नामित अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिया जाएगा।

  2. “लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर सरंक्षण विधेयक-2004” के अंतर्गत शिकायत सीधे सचिव /केंदीय सतर्कता आयोग को भी भेजी जा सकती है।

  3. पीआईडीपीआईआर के तहत दर्ज शिकायतों के लिफाफे पर “लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर सरंक्षण विधेयक-2004” के तहत दर्ज शिकायत लिखना अनिवार्य है।



Source : मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन:: CMS Team Last Reviewed on: 12-10-2022  

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