शुल्क और लागत के नियमन के लिए अधिसूचना
जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के उपवाक्य (बी) और (सी) में दी गई शक्तियों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती हैः
1.इन नियमों को जन सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 (शुल्क और लागत नियमन) कहा जाएगा।
2.इस अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत जानकारी प्राप्त करने के आवेदन के साथ पब्लिक अथॉरिटी के लेखा अधिकारी के नाम देय 10 रु. की नकद अदायगी कर प्राप्त की गई एक उचित रसीद अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक साथ में संलग्न होना चाहिए।
3.इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत जानकारी देने के लिए निम्नलिखित दरों पर नकद अदायगी कर प्राप्त की गई एक उचित रसीद अथवा पब्लिक अथॉरिटी के लेखा अधिकारी के नाम देयडिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के जरिए शुल्क वसूल किया जाएगा।
1.तैयार किए गए अथवा कॉपी किए गए (ए-4 अथवा ए-3 साईज़ के प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2 रु.
2.बडे साईज के पेपर पर कॉपी के लिए वास्तविक खर्च अथवा लागत
3.सैम्पल्स और मॉड्ल्सके लिए वास्तविक खर्च अथवा लागत
4.रिकार्डों को निरीक्षण करने के लिए पहले एक घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट (और उसके किसी भाग) के लिए 5 रु. का शुल्क
4.इस अधिनियम की धारा 7 की उप धारा (5) के तहत जानकारी देने के लिए लिए निम्नलिखित दरों पर नकद अदायगी कर प्राप्त की गई एक उचित रसीद अथवा पब्लिक अथॉरिटी के लेखा अधिकारी के नाम देयडिमांड ड्राफ्ट,बैंकर्स चैक अथवा इंडियन पोस्टल ऑर्डर के जरिए शुल्क वसूल किया जाएगा।
1.डिस्क और फ्लॉपी मे जानकारी देने के लिए 50/-रु. प्रति डिस्क और फ्लॉपीअथवा
2.प्रिंटेड रूप में जानकारी उपलब्द कराने के लिए इस प्रकार के प्रकाशनों का निर्धारित मूल्य अथवा इन प्रकाशनों के एक भाग के लिए फोटोकॉपी किए गए प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2/- रु. ।